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Wednesday, May 12, 2010
सरकार, विधायक व नगर कौंसिल को नोटिस
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार, डीसी , फाजिल्का नगर कौंसिल एवं विधायक सुरजीत ज्याणी को 17 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश फाजिल्का के निवासी नवदीप असीजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
नवदीप ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके संगठन ने फाजिल्का में साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोगों के लिए एक अनूठी स्कीम शुरू की है। इसके तहत पूरे फाजिल्का को पांच जोनों में बांटा गया है। हर जोन में रिक्शा खड़ा करने के लिए एक स्टैड़ उपलब्ध करवाया गया, जिसमें एक फोन भी मुहैया कराया गया। अगर किसी व्यक्ति को रिक्शा की जरूरत हो तो वह टेलीफोन कर रिक्शा मंगा सकता है। उसे रिक्शा स्टैंड पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, उनके संगठन ने रिक्शा का वजन भी कम किया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक सुरजीत ज्याणी इस स्कीम को पंसद नहीं करते और उनके एक आदमी केवल कृष्ण ने रिक्शा स्टैंडो पर कब्जा कर किराये पर उठा दिया। संगठन ने इसकी नगर कौंसिल के अधिकारियों से की, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसी से भी शिकायत की गई। इसके बावजूद रिक्शा स्टैंडो से अवैध कब्जे नहीं हटे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में उचित कदम उठाने का आग्रह किया
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6406229.html
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