Saturday, August 13, 2011

सरकार और पुडा कोर्ट में तलब-Badha Lake Wetland

क्षेत्र की धरोहर बाधा झील और बंगले के किनारे की भूमि को पुडा की ओर से प्लाट काट कर बेचे जाने की घोषणा के मामले में फाजिल्का के एक जागरूक नागरिक की ओर से दायर याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुडा को तलब कर लिया है। इसके तहत 25 अगस्त को उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यह याचिका समाजसेवी नवदीप असीजा की ओर से दायर की गई थी। जिस पर डिवीजन बैंच चीफ जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस राजेश बिंदल ने पुडा और राज्य सरकार को तलब किया है। 
जरूरी है झील का बचना 
याचिका में नवदीप असीजा ने बताया कि 1844 में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी वंस एगन्यू की ओर से बाधा झील यानि हार्स शू लेक की सुंदरता को देखकर बंगला का निर्माण किया गया था। झील के कारण क्षेत्र का भूमिगत पानी स्वच्छ था। उन्होंने बताया कि झील के आसपास मनमोहक नजारा होने के कारण यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर के अलावा अनेक पक्षियों का निवास है। हरे भरे पेड़ों के कारण शहर का वातावरण शुद्ध है। अगर यहां पुडा की ओर से कालोनी बनाई गई तो पक्षियों का रहन बसेरा उजड़ जाएगा और शहर का वातावरण दूषित हो जाएगा। इस कारण यहां कालोनी नहीं बननी चाहिए।

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