Friday, January 20, 2012

बाधा लेक के पक्ष में उतरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल

बाधा झील और बंगला किनारे पुडा की ओर से बसाई जाने वाली कॉलोनी के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पंजाब स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल और पंजाब फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट को नोटिस भेज कर जवाब देने का आदेश जारी किया था, लेकिन सिर्फ पंजाब स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल ने ही जवाब दिया है। 
जबकि अन्य दोनों विभागों को 21 मार्च तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने इन विभागों से पूछा था कि पुडा की ओर से बाधा लेक किनारे कॉलोनी बसाने से वहां के वातावरण और प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा। फॉरेस्ट विभाग से पूछा गया था कि वहां पेड़ों को काटने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 
साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल ने अदालत में बताया कि लेक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इस लेक को बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। याद रहे कि पुडा की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि मौके पर कुछ ही पेड़ हैं। चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस राजीव नारायण रेना की बेंच ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। यह याचिका फाजिल्का के जागरूक नागरिक नवदीप असीजा की और से दायर की गई है। (लछमण)

No comments: