Saturday, September 9, 2017

National Highway Toll : "Commercial Vehicles for Toll Plazas in Registered District to be Charged at 50% user fee"

"Commercial Vehicles for Toll Plazas in Registered District to be Charged at 50% user fee"
जिन व्यक्तियों का अपना कमर्शियल व्हीकल (नैशनल परमिट की गाड़ियों को छोड़ कर), उसी जिले में रजिस्टर्ड है, जिस जिले में नेशनल हाईवे का टोल पड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली 2008 , की धारा 9 , के  उप नियम 3A, के तहत उनको निर्धारित टोल फीस का 50% ही देना है | यानी अगर आपकी बस स्टेट परमिट के अधीन लुधिआना ज़िले में रजिस्टर्ड हैं तो , नेशनल हाईवे पर लुधिअना ज़िले में जितने भी टोल आते है वहां पर आपको टोल का मात्र 50% फीस ही देनी है | यह नियम 12  January 2011 के बाद के सभी टोल कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होगा | पंजाब में नैशनल हाईवे के ऊपर 10 टोल प्लाज़ा हैं | एग्रीमेंट और टोल प्लाजा ने फीस किस दिन से शुरू की की पूरी जानकारी आप इस टोल प्लाजा की वेबसाइट (http://tis.nhai.gov.in/) से देख सकते है, NHAI  ने हर टोल प्लाज़ा को एक यूनिक ID दिया हुआ है 

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