प्रशासन, नगर निगम ने रिक्शा स्टैंड की जगह तय करने के मामले में जवाब देने के लिए फिर मांगा था समय
ललित कुमार त्न चंडीगढ़
Dainik Bhaskar 23rd March 2013
शहर में सेक्टर वाइज रिक्शा स्टैंड पार्किंग की जगह तय न कर पाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने प्रशासन के डीसी व नगर निगम के कमिश्नर को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने दो नवंबर 2012 को शहर में सेक्टर वाइज रिक्शा स्टैंड के लिए प्रशासन को जगह तय करने पर जवाब मांगा था। चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ने कुछ समय दिए जाने की मांग की थी। इसके बाद ११ जनवरी २०१३ को एक बार फिर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग की गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रशासन ने फिर से समय मांगा जिस पर खंडपीठ ने डीसी व निगम के कमिश्नर को अदालत की अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी किया।
शहर में सेक्टर वाइज रिक्शा स्टैंड पार्किंग की जगह तय न कर पाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने प्रशासन के डीसी व नगर निगम के कमिश्नर को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने दो नवंबर 2012 को शहर में सेक्टर वाइज रिक्शा स्टैंड के लिए प्रशासन को जगह तय करने पर जवाब मांगा था। चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ने कुछ समय दिए जाने की मांग की थी। इसके बाद ११ जनवरी २०१३ को एक बार फिर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग की गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रशासन ने फिर से समय मांगा जिस पर खंडपीठ ने डीसी व निगम के कमिश्नर को अदालत की अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी किया।
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