Jagran, 23rd May 2010
फिरोजपुर-पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य भर के रेत खदानों से रेत निकालने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को राज्य भर की रेत खदान की पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश भी दिए है।मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट द्वारा सरकार से हर जिले की रिपोर्ट मांगी गई है की किस जिले में कितने खदान है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट द्वारा जारी किए निर्देशों की पालना करते हुए जिला फिरोजपुर उद्योग केंद्र के जरनल मैनेजर ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले में अदालत द्वारा रोक लगाए जाने की पुष्टि जिला उद्योग केंद्र के जीएम रुप लाल बग्गा द्वारा की गई है। इस संबंध में बग्गा का कहना है की हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को जिले की खदान पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दे दिए है। इसके तहत जिला पुलिस की सहायता से रेत से लदी कई ट्रैक्टर को काबू किया गया है।
बग्गा ने बताया कि कोई भी ठेकेदार कोर्ट की इजाजत के बिना खदान से रेत नहीं ले सकता। कोर्ट के निर्देश पर जिले में कितनी खादान है इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे अगले सप्ताह पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट में पेश करने से पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाएगा। फिलहाल रेत खदान से रेत निकालने का काम बंद कर दिया गया है।
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