जागरण संवाददाता, फाजिल्का : आरटीआई कार्यकर्ता अमरनाथ चेतीवल की ओर से आरटीआई एक्ट के तहत बठिडा डवलपमेंट अथारिटी से फाजिल्का व इसके अधीन पड़ते क्षेत्रों में काटी गई कालोनियों संबंधी मागी गई जानकारी के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। बीडीए के सूचना अधिकारी ने दी गई जानकारी में स्पष्ट रूप से माना है कि फाजिल्का की 27 कालोनिया अनाधिकृत है। इनको बनाने से पहले किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। इन कालोनियों को काटने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
चेतीवाल ने बताया कि उन्होंने बीडीआई से फाजिल्का में काटी गई कालोनियों की स्वीकृति संबंधी जानकारी मागी थी। इस सूचना के तहत उन्हे जानकारी दी गई कि फाजिल्का व इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काटी गई 27 कालोनिया अनाधिकृत है। बीडीए ने इन 27 कालोनियों को काटने वाले संचालकों के नामों का भी खुलासा किया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि किसी भी कालोनी को काटने से पूर्व पुडा व अन्य संबंधित विभागों से स्वीकृति लेना जरूरी होती है। कालोनी काटने से पूर्व वहा लोगों के रहने के लिए पीने के पानी, पानी की निकासी, गलिया- नालियां, सीवरेज, वाटर पाइपें व पार्क आदि का प्रबंध करना जरूरी है। लेकिन इन काटी गई कालोनियों में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है।
इस संबंध में चेतीवाल की ओर से मागी गई जानकारी के तहत बताया गया है कि इस मामले में दो अधिकारियों पर आधारित डिवीजन बैंच गठित कर दिया गया है। चेतीवाल को 27 सितंबर को एसएसपी कार्यालय में बुलाया गया है जहा उनकी उक्त डिवीजन बैंच के दोनों अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंस करवाई जाएगी।
Sunday, September 25, 2011
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